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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अर्न्तगत आर०टी०ई० पोर्टल पर लाटरी के माध्यम से चयनित छात्र-छात्रा के प्रवेश विषयक।

 कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।


पत्राक आर०टी०ई०/1967-71.  /2025-26 दिनांक मई 2025


प्रबंधक / प्रधानाचार्य, 

यशमय पब्लिक स्कूल

गोण्डा।


विषय-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अर्न्तगत आर०टी०ई० पोर्टल पर लाटरी के माध्यम से चयनित छात्र-छात्रा के प्रवेश विषयक।


महोदय


उर्पयुक्त विषयक श्री विनय कुमार वर्मा, पता रामपुर पूरे अजब मोतीगंज गोण्डा के पत्र दिनांक-16.04.2025 के क्रम में कार्यालय पत्रांक आर०टी०ई०/704/2025-26 दिनांक:-28.04.2025 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी झंझरी गोण्डा को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में योजनान्र्तगत   चयनित छात्र रूद्र वर्मा का प्रवेश आपके विद्यालय में कराने हेतु निर्देशित किया गया. किन्तु शिकायतकर्ता अभिवावक द्वारा अवगत कराया गया है कि आप द्वारा बच्चे का प्रवेश नहीं लिया गया। ज्ञातव्य है कि शासनादेश सं०-3087/79-5-2012-29/09/टी०सी० दिनांक:-03 दिसम्बर 2012, शासनादेश सं०:-538/79-6-2013 दिनांक 20.06.2013 शासनादेश सं0-266/79-5-2016-29/2009 टी०सी० दिनांक-24 02.2016 व शासनादेश सं०-582/79-5-2016-29/2009 टी०सी० दिनांक 03.03.2016 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्र्तगत अध्ययनरत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का स्व० वित पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश आनलाईन प्रक्रिया द्वारा कराया जाता है, आप द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई० आदि बोर्ड से कक्षा 9-12 की मान्यता हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से कक्षा 1 से 8 तक मान्यता व एन०ओ०सी० दिये जाने के पश्चात ही आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई० बोर्ड द्वारा मान्यता पर विचार किया जाता है. आप द्वारा आर०टी०ई० योजनान्र्तगत छात्र-छात्राओं का प्रवेश लेने का शपथ पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त उपरोक्त शर्तों के अधीन ही विभागीय मान्यता प्रदान की गई है।


अतः आपको चेतावनी प्रदान की जाती है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्र्तगत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में चयनित छात्र रूद्र वर्मा का प्रवेश तीन दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त विनियमों के अनुपालन में विद्यालय मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।


(अतुल कुमार तिवारी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।


पृ०स० आर०टी०ई०/


/2024-25


तददिनाकित।


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-


1- सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली


2-शिक्षा निदेशक, बेसिकद्ध उ०प्र० लखनऊ।


3-सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक देवीपाटन मण्डल गोण्डा।


4-खण्ड शिक्षा अधिकारी, झंझरी गोण्डा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।